GST Effect on Car Insurance Premiums in India: 2026 Guide
Posted on 2026-04-03 06:45:46
GST Effect on Car Insurance Premiums in India: 2026 Guide
24*7 क्लेम नोटिफिकेशन
लगभग 100% पेपरलेस
बेस्ट क्लेम सेटलमेंट अवार्ड्स 2022
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ, आपकी क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया अब तनाव मुक्त है
आप श्रीराम जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर ऑनलाइन या 1800-300-30000/1800-103-3009 पर फोन करके या MYSGI ऐप के ज़रिए क्लेम फ़ाइल कर सकते हैं। हमारी कस्टमर सर्विस टीम आपसे संपर्क करेगी और पूरी इंश्योरेंस क्लेम प्रक्रिया के बारे में गाइड करेगी।

आपसे रिक्वेस्ट है कि दुर्घटना की डिटेल दें
कृपया ज़रूरी टू-व्हीलर जाँच के लिए पता बताएं
कृपया वाहन किलोमीटर रीडिंग (वाहन द्वारा तय की गई दूरी) बताएं
कृपया दुर्घटना की तारीख और समय बताएं
जैसे ही आपके दस्तावेज़ और प्रक्रिया वेरिफ़ाई और पूरी हो जाती है, हम फंडिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे और वेरिफ़िकेशन के बाद सीधे आपको पैसा देंगे।


नहीं, ऐसी कोई सीमा उपलब्ध नहीं है। इंश्योर्ड व्यक्ति पॉलिसी अवधि के भीतर किसी भी समय इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड वाहन की आईडीवी तक की राशि का क्लेम कर सकता है

अपना क्लेम रजिस्टर करने के लिए, कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें या हमारे कस्टमर सपोर्ट को एक ईमेल भेजें। आप क्लेम करने के लिए MYSGI ऐप का इस्तेमाल करके सीधे क्लेम की सूचना भी दे सकते हैं

आप अपने श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम स्टेटस को देखने के लिए पॉलिसी नंबर के साथ हमारी वेबसाइट/MYSGI ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं

एक बाइक के स्क्रैच को आमतौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाता है क्योंकि इसे मामूली नुकसान माना जाता है। आमतौर पर, इंश्योरेंस पॉलिसी दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, चोरी और क्षति के अन्य कारणों को कवर करती हैं।

बाइक दुर्घटना के मामले में, क्लेम की जा सकने वाली राशि कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें दुर्घटना की गंभीरता, नुकसान की सीमा और इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज शामिल है। अपनी स्थिति के लिए खास कवरेज और सीमा तय करने के लिए, आपको अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से परामर्श करना चाहिए।

हाँ। आप बिना एफआईआर दर्ज किए बाइक इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, उन मामलों के लिए एफआईआर अनिवार्य है जिनमें थर्ड पार्टी, दुर्भावनापूर्ण नुकसान, चोरी आदि शामिल हैं।

अपने वाहन के अचानक हुए नुकसान के बारे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना ज़रूरी है। हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम आपको ज़रूरी प्रक्रिया के साथ गाइड करेगी।

टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम दर्ज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला स्टेप यह पक्का करना है कि आप समझें कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कवर करती है। इंश्योरेंस कंपनी को जल्द से जल्द दुर्घटना की रिपोर्ट करें और सभी ज़रूरी डिटेल दें। पक्का करें कि आप सभी रिलेवेंट दस्तावेज़, जैसे पॉलिसी दस्तावेज़, आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस, सुरक्षित रखें।

आप टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम ऑनलाइन फ़ाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग सुविधा अब श्रीराम जनरल इंश्योरेंस वेबसाइट या My SGI ऐप पर उपलब्ध है। ऑनलाइन क्लेम फ़ाइल करने के लिए, आपको ज़रूरी डिटेल जैसे पॉलिसी नंबर, दुर्घटना की तारीख और समय, नुकसान या हानि की डिटेल और अन्य ज़रूरी जानकारी देनी होगी। आपको नुकसान के फोटो या वीडियो जैसे सपोर्टिंग दस्तावेज़ भी अपलोड करने पड़ सकते हैं

पॉलिसी के प्रकार और कवरेज राशि के आधार पर आप टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अधिकतम राशि का क्लेम कर सकते हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने थर्ड-पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी की सीमा 7.5 लाख रुपये तक सीमित कर दी है। दूसरी ओर, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में वाहन की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (आईडीवी) के आधार पर एक सीमा होती है।

आपके टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम के लिए डेप्रिसिएशन वैल्यू को कैलकुलेट पार्ट्स की कैटेगरी (प्लास्टिक / रबर, धातु और कांच) और आपकी बाइक की आयु और लागू डेप्रिसिएशन दर के आधार पर की जाती है। डेप्रिसिएशन की दर पार्ट्स और उनकी आयु के आधार पर अलग होती है।

पर्सनल एक्सीडेंट प्रोटेक्शन कवर देने वाली टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी में, यदि दुर्घटना के कारण पूर्ण विकलांगता होती है, तो इंश्योर्ड व्यक्ति को इंश्योर्ड राशि का 100% मिलता है, तथा यदि दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता होती है, तो इंश्योर्ड व्यक्ति को इंश्योर्ड राशि का 50% मिलता है।

नहीं, आप बाइक की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट) के बिना बाइक इंश्योरेंस का क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यह एक अनिवार्य दस्तावेज़ है जो वाहन की ओनरशिप को साबित करता है। आरसी में बाइक का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी डिटेल होती हैं, जो इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होती हैं।
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