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बेस्ट क्लेम सेटलमेंट अवार्ड्स 2022

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बाइक बीमा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पॉलिसी कैंसिलेशन की प्रक्रिया क्या है? अनिवार्य थर्ड-पार्टी (टीपी) पॉलिसी को कैंसिल करने के लिए क्या ज़रूरी है?

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इंश्योर्ड व्यक्ति को ब्रांच के ज़रिए हमसे संपर्क करना होगा और सही कारण बताते हुए पॉलिसी कैंसिल करने के लिए आवेदन करना होगा। रिक्वेस्ट करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पॉलिसी का ओन डैमेज (ओडी) भाग लागू रिफंड के साथ कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार केवल टीपी पॉलिसी अनिवार्य है, इसलिए इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। जब इंश्योर्ड व्यक्ति किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी से उसी वाहन की टीपी पॉलिसी के दस्तावेज़ दिखाता है, तो टीपी पॉलिसी हमारे द्वारा कैंसिल कर दी जाएगी।

क्या मैं अपना टू-व्हीलर किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता हूँ?

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हाँ, आप अपने टू-व्हीलर को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में, हम नाम ट्रांसफ़र करने की मंजूरी के ज़रिए खरीदार का नाम बदल देंगे और पॉलिसी नए मालिक को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। खरीदार को वाहन ट्रांसफ़र की तारीख से 14 दिनों के अंदर हमारे साथ अपने नाम पर इंश्योरेंस ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना होगा

श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी की अवधि क्या है?

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श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी अवधि के प्रकार निम्नलिखित हैं

  • 1 साल, जिसमें एक साल के लिए ओन डैमेज कवर और 1 साल का थर्ड-पार्टी कवर (नए के अलावा अन्य के लिए) शामिल है
  • 2 साल, जिसमें दो साल के लिए ओन डैमेज कवर और 2 साल का थर्ड-पार्टी कवर (नए के अलावा अन्य के लिए) शामिल है
  • 3 साल, जिसमें तीन साल के लिए ओन डैमेज कवर और 3 साल का थर्ड-पार्टी कवर (नए के अलावा अन्य के लिए) शामिल है
  • 5 साल की लॉन्ग टर्म बंडल पॉलिसी, जिसमें एक साल के लिए ओन डैमेज कवर और 5 साल का थर्ड पार्टी कवर (केवल नए के लिए) शामिल है

श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस के क्या लाभ हैं?

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  • कानूनी दंड से बचें
  • ज़्यादा ऐड-ऑन ऑप्शन
  • ज़्यादा कवर
  • परेशानी मुक्त दावा क्लेम असिस्टेंस
  • ज़ीरो पेपरवर्क डिजिटल प्रोसेस
  • 100% कैशलेस क्लेम

श्रीराम कॉम्प्रिहेंसिव टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा किस प्रकार के जोखिम को कवर किया जाता है?

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श्रीराम कॉम्प्रिहेंसिव टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपके वाहन को चोरी, हानि और क्षति से सुरक्षा मिलेगी। दुर्घटना की स्थिति में, यह कवरेज मालिक या राइडर के अचानक होने वाले खर्चों को भी कवर करेगा। यह थर्ड-पार्टी की लायबिलिटीज़ और ओन डैमेज को भी कवर करता है

मोटर प्रोटेक्शन ऐड-ऑन कवर क्या है?

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किसी इंश्योर्ड वाहन का इस्तेमाल करते समय होने वाली किसी भी टू-व्हीलर दुर्घटना को श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा और आपको पुलिस कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील दिया जाएगा।

क्या मैं अपने टू-व्हीलर इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किश्तों में कर सकता हूँ?

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नहीं, आप किश्तों में प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VB के अनुसार, जब तक पहले से

में प्रीमियम न मिल जाए, तब तक कोई जोखिम शुरू नहीं किया जा सकता है। क्या मुझे टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एफआईआर की ज़रूरत है?

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दुर्घटना या चोरी के मामले में, आपको घटना के बारे में तुरंत इंश्योरेंस प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए और पुलिस स्टेशन में फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करनी चाहिए और क्लेम करना चाहिए

क्या टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम के लिए आधार अनिवार्य है

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बीमा उद्योग की नियामक संस्था आईआरडीएआई (भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण) के अनुसार अब आधार को इंश्योरेंस प्लान से जोड़ना ज़रूरी है।

मेरे क्लेम को निपटाने में कितना समय लगता है?

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टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम पर सभी रिलेवेंट क्लेम दस्तावेज़ों के साथ-साथ असली मरम्मत चालान और सेटिस्फेक्शन वाउचर/डिस्चार्ज वाउचर और एनईएफटी डिटेल पाने पर सात वर्किंग डेज़ के अंदर कार्रवाई की जाएगी।

मैं अपनी श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ?

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  • श्रीराम जनरल इंश्योरेंस वेबसाइट /MYSGI ऐप पर जाएं
  • अपने अकाउंट में लॉग इन करने के लिए ज़रूरी जानकारी, जैसे अपना पॉलिसी नंबर, नाम, फ़ोन नंबर दर्ज करें
  • श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन चुनें

मुझे श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कहाँ मिलेगा?

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आपकी श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर बाइक का खास पहचान नंबर है। श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी दस्तावेज़ पर आपको 8 से 10 डिजिट का नंबर मिलेगा। आप इस पॉलिसी नंबर को टू-व्हीलर इंश्योरेंस ई-कॉपी पर भी देख सकते हैं

क्या मैं टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना अपना टू-व्हीलर चला सकता हूँ?

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नहीं, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार थर्ड-पार्टी (टीपी) टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी अनिवार्य है। श्रीराम थर्ड-पार्टी टू-व्हीलर इंश्योरेंस, थर्ड-पार्टी लायबिलिटीज़ के लिए मालिक की कानूनी जिम्मेदारी को कवर करता है। हालाँकि, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी खरीदना सही है जिसमें थर्ड-पार्टी (टीपी) और ओन डैमेज (ओडी) कवरेज शामिल हो

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MARCUS MANOHAR PARKHE

Mr. Khalil, your Executive was very coperative. the overall experience was very good. Thank you.

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VAISHALI VAIBHAVKUMAR PANDYA

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आईआरडीएआई उपभोक्ता शिक्षा:- इंश्योरेंस विनती का विषय है। आईआरडीएआई रजिस्ट्रेशन नंबर-137 सीआईएन नं. U66010RJ2006PLC029979. नकली फोन कॉल और फर्जी/झूठे प्रस्तावों से सावधान रहें। आईआरडीएआई जनता को साफ बताता है कि आईआरडीएआई या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस या वित्तीय प्रोडक्ट की बिक्री जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं और न ही प्रीमियम का निवेश करते हैं। आईआरडीएआई किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल पाने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे फोन कॉल, नंबर की डिटेल के साथ पुलिस शिकायत दर्ज करें।

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