Can You Claim GST Input Tax Credit (ITC) on Car Insurance?
Posted on 2026-10-17 07:02:50
Can You Claim GST Input Tax Credit (ITC) on Car Insurance?
24*7 क्लेम नोटिफिकेशन
लगभग 100% पेपरलेस
बेस्ट क्लेम सेटलमेंट अवार्ड्स 2022
इंश्योर्ड व्यक्ति को ब्रांच के ज़रिए हमसे संपर्क करना होगा और सही कारण बताते हुए पॉलिसी कैंसिल करने के लिए आवेदन करना होगा। रिक्वेस्ट करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पॉलिसी का ओन डैमेज (ओडी) भाग लागू रिफंड के साथ कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार केवल टीपी पॉलिसी अनिवार्य है, इसलिए इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। जब इंश्योर्ड व्यक्ति किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी से उसी वाहन की टीपी पॉलिसी के दस्तावेज़ दिखाता है, तो टीपी पॉलिसी हमारे द्वारा कैंसिल कर दी जाएगी।
हाँ, आप अपने टू-व्हीलर को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में, हम नाम ट्रांसफ़र करने की मंजूरी के ज़रिए खरीदार का नाम बदल देंगे और पॉलिसी नए मालिक को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। खरीदार को वाहन ट्रांसफ़र की तारीख से 14 दिनों के अंदर हमारे साथ अपने नाम पर इंश्योरेंस ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना होगा
श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी अवधि के प्रकार निम्नलिखित हैं
श्रीराम कॉम्प्रिहेंसिव टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपके वाहन को चोरी, हानि और क्षति से सुरक्षा मिलेगी। दुर्घटना की स्थिति में, यह कवरेज मालिक या राइडर के अचानक होने वाले खर्चों को भी कवर करेगा। यह थर्ड-पार्टी की लायबिलिटीज़ और ओन डैमेज को भी कवर करता है
किसी इंश्योर्ड वाहन का इस्तेमाल करते समय होने वाली किसी भी टू-व्हीलर दुर्घटना को श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा और आपको पुलिस कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील दिया जाएगा।
नहीं, आप किश्तों में प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VB के अनुसार, जब तक पहले से
दुर्घटना या चोरी के मामले में, आपको घटना के बारे में तुरंत इंश्योरेंस प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए और पुलिस स्टेशन में फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करनी चाहिए और क्लेम करना चाहिए
बीमा उद्योग की नियामक संस्था आईआरडीएआई (भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण) के अनुसार अब आधार को इंश्योरेंस प्लान से जोड़ना ज़रूरी है।
टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम पर सभी रिलेवेंट क्लेम दस्तावेज़ों के साथ-साथ असली मरम्मत चालान और सेटिस्फेक्शन वाउचर/डिस्चार्ज वाउचर और एनईएफटी डिटेल पाने पर सात वर्किंग डेज़ के अंदर कार्रवाई की जाएगी।
आपकी श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर बाइक का खास पहचान नंबर है। श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी दस्तावेज़ पर आपको 8 से 10 डिजिट का नंबर मिलेगा। आप इस पॉलिसी नंबर को टू-व्हीलर इंश्योरेंस ई-कॉपी पर भी देख सकते हैं
नहीं, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार थर्ड-पार्टी (टीपी) टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी अनिवार्य है। श्रीराम थर्ड-पार्टी टू-व्हीलर इंश्योरेंस, थर्ड-पार्टी लायबिलिटीज़ के लिए मालिक की कानूनी जिम्मेदारी को कवर करता है। हालाँकि, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी खरीदना सही है जिसमें थर्ड-पार्टी (टीपी) और ओन डैमेज (ओडी) कवरेज शामिल हो
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