How to Find Vehicle Owner Details Online in India
Posted on 2026-08-12 11:47:57
How to Check Vehicle Owner Details Online in India
24*7 क्लेम नोटिफिकेशन
लगभग 100% पेपरलेस
बेस्ट क्लेम सेटलमेंट अवार्ड्स 2022
कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु का हो और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो
श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस ऑनलाइन आसानी से खरीदने के लिए व्यक्ति के पासओरिजिनल एंड वैलिड आरसी के साथ एक वाहन होना चाहिए।
यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस है और बाइक इंश्योरेंस पाने के लिए दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अन्य (यदि क्लेम टीम द्वारा वाहन के प्रकार और दुर्घटना की गंभीरता के अनुसार ज़रूरी हो)

नहीं। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार थर्ड-पार्टी (टीपी) लायबिलिटी पॉलिसी एक अनिवार्य ज़रूरत है। श्रीराम टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी थर्ड-पार्टी के नुकसान के खिलाफ वाहन के मालिक की लायबिलिटी को कवर करती है
वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा, आपको अपने एड्रेस का प्रूफ़, जैसे कि बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट, तथा पासपोर्ट-साइज़ फोटो भी देना पड़ सकता है।
हाँ, भारत में टू-व्हीलर इंश्योरेंस के पात्र होने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, बिना वैध लाइसेंस के टू-व्हीलर चलाना अवैध है।
टू-व्हीलर इंश्योरेंस खरीदने के लिए पॉलिसी होल्डर की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
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