No Insurance, No Fuel? Supreme Courts Proposal Explained
Posted on 2026-10-07 07:32:43
No Insurance, No Fuel? Supreme Court’s Proposal Explained
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यह पॉलिसी आपको आपके वाहन को प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति के खिलाफ कवर प्रदान करती है।
आग, विस्फोट, स्वयं-स्फुरण (सेल्फ-इग्निशन) या बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़, तूफान, चक्रवात, आंधी, जलभराव, ओलावृष्टि, पाला, भूस्खलन या चट्टान खिसकना।
दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण कृत्य, बाहरी कारणों से दुर्घटना, आतंकवादी गतिविधि और अन्य हिंसक घटनाएं।
चोरी, सेंधमारी, सड़क, रेल, आंतरिक जलमार्ग, लिफ्ट, एलेवेटर या वायु मार्ग से परिवहन के दौरान होने वाली कोई भी क्षति।
असीमित दायित्व कवरेज, यानी आपकी वाहन से किसी थर्ड-पार्टी को हुई दुर्घटनाजनित मृत्यु या चोट के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा बीमाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
यदि आपका वाहन किसी थर्ड-पार्टी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो बीमाकर्ता दोपहिया वाहनों के लिए ₹1,00,000/- तक का मुआवजा प्रदान करेगा।
बीमित व्यक्ति या बीमित की जानकारी और सहमति से वाहन चला रहे किसी व्यक्ति द्वारा नशे (शराब या ड्रग्स) के प्रभाव में या जानबूझकर लापरवाही के कारण हुई आकस्मिक हानि या क्षति कवर नहीं की जाती है।
यदि वाहन निर्धारित उपयोग सीमा के बाहर उपयोग किया जाता है या ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उस स्थिति में होने वाली हानि या दायित्व कवर नहीं होगा।
परमाणु, रेडियोधर्मिता, युद्ध या उससे संबंधित गतिविधियों से होने वाली हानि इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं होती है।
परिणामी हानि (कन्सीक्वेंशियल लॉस), मूल्यह्रास (डिप्रिसिएशन), सामान्य घिसावट (वियर एंड टियर), यांत्रिक या विद्युत खराबी/विफलता या टूट-फूट, श्रीराम टू-व्हीलर बीमा के अंतर्गत कवर नहीं की जाएगी।
पिलियन राइडर कॉम्प्रिहेंसिव टू-व्हीलर पॉलिसी में कवर नहीं होता है, लेकिन आप अतिरिक्त प्रीमियम देकर पिलियन कवर ले सकते हैं। बीमित राशि ₹10,000/- से ₹2,00,000/- तक (केवल ₹10,000 के गुणकों में) हो सकती है।
थर्ड-पार्टी टू-व्हीलर बीमा पॉलिसी बीमित व्यक्ति को कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की मृत्यु/शारीरिक चोट या उनकी संपत्ति को नुकसान शामिल होता है।
भारत में कॉम्प्रिहेंसिव टू-व्हीलर बीमा पॉलिसी विभिन्न जोखिमों को कवर करती है, जैसे दुर्घटनाजन्य क्षति, चोरी, प्राकृतिक आपदाएं (जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान) और मानव-निर्मित आपदाएं (जैसे दंगे, हड़ताल आदि)। यह थर्ड-पार्टी दायित्व को भी कवर करती है, जिसमें शारीरिक चोट, मृत्यु और संपत्ति का नुकसान शामिल है।
हाँ, यदि क्षति किसी कवर किए गए कारण जैसे दुर्घटना, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई है, तो आमतौर पर बाइक की क्षति बीमा के अंतर्गत कवर होती है।
भारत में बाइक बीमा के तीन प्रकार होते हैं: थर्ड-पार्टी दायित्व, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और ओन डैमेज कवरेज।
कॉम्प्रिहेंसिव मोटरसाइकिल बीमा योजनाएं आमतौर पर इंजन को कवर नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया जा सकता है, जो लुब्रिकेंट लीकेज, पानी के प्रवेश या हाइड्रोस्टैटिक लॉक के कारण होने वाले रिपेयर/रिप्लेसमेंट खर्च को कवर करता है।
ओन डैमेज कवर का उद्देश्य बीमित बाइक को अप्रत्याशित घटनाओं जैसे दुर्घटना, भूकंप, चोरी, दंगे, आग आदि से होने वाले नुकसान को कवर करना है।
टू-व्हीलर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर वाहन मालिक या उनके आश्रितों को दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा प्रदान करता है।
डिडक्टिबल वह निश्चित राशि होती है जिसे हर क्लेम के लिए आपको अपनी जेब से भुगतान करना होता है, उसके बाद बीमा कंपनी शेष खर्च वहन करती है।
कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आमतौर पर दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, चोरी, आग, दंगे और थर्ड-पार्टी दायित्व से होने वाले नुकसान को कवर करता है।
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